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उत्तराखण्ड वन विभाग के अन्तर्गत वन आरक्षी परीक्षा- 2022 का admit हुआ जारी

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उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा समूह ‘ग’ में वन विभाग के अन्तर्गत वन आरक्षीपरीक्षा – 2022 के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र(Online Application Form ) आमन्त्रित किये जाते हैं, जिसे 21 अक्टूबर 2022 से 11 नवंबर 2022 तक भरा गया था उसका admit card जारी कर दिया गया है.

स्त्रोत–गूगल

उत्तराखंड बोर्ड से 10+2 Intermediate Exam या भारत के कोई भी Recognized Board से पास कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते है.

Height Male के लिए 163 CMS जबकि Female के लिए 150 CMS चाहिए

Running Male के लिए 25 KM 4 Hours में जबकि Female के लिए 14 Km 4 Hours में.

अगर आप और Details में जानना चाहते है तो Notification देख सकते हैं. Uttarakhand Forest Guard Recruitment 2022 notification download करने के लिए नीचे दिए गए लिंक को टच करे–

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Uttarakhand Forest Guard Recruitment 2022 भर्ती को विस्तारपूर्वक जानने के लिए लास्ट तक जरूर पढ़े कि फॉर्म भरने के लिए क्या चाहिए और क्या नही?

राष्ट्रीयता

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी

(क) भारत का नागरिक हो या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962के पूर्व भारत आया हो; या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्री लंका या किसी पूर्व अफ्रीकी देश, केन्या, यूगांडा और यूनाईटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवजन किया हो.

परन्तु यह कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस महानिदेशक, अभिसूचना शाखा उत्तराखण्ड से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे के सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले.

टिप्पणी ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इंकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय.

चरित्र सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे वह सरकारी सेवा की नौकरी के लिए सर्वथा उपयुक्त हो नियुक्ति प्राधिकारी इससंबंध में अपना समाधान कर लेगा. टिप्पणी- संघ सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व में अथवा नियन्त्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे नैतिक अधमता के अपराध से सम्बद्ध सिद्धदोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे.

आरक्षण

उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अनाथ अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार प्रदान किया जायेगा।यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उप श्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक उपश्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा।आरक्षण के लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास अपनी श्रेणी / उपश्रेणी के समर्थन में विज्ञापन के परिशिष्ट-3″ में मुद्रित निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, जिसे उन्हें ऑनलाइन आवेदन पत्र की छायाप्रति के साथ अभिलेख सत्यापन के समय मूल रूप में संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा। आरक्षण के सम्बन्ध में जिस श्रेणी से सम्बन्धित निर्धारित प्रारूप का उल्लेख ‘परिशिष्ट-3 में नहीं है, उससे सम्बन्धित प्रमाण पत्र, जो सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जारी किया गया हो, संलग्न करें। जहां शपथ पत्र प्रस्तुत करना भी आवश्यक हो वहां वांछित शपथ पत्र मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी द्वारा विधिवत प्रमाणित कराकर आयोग कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर अन्य अभिलेखों के साथ अवश्य संलग्न कर प्रस्तुत करें.

आयु

आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष से अधिकतम 28 वर्ष निर्धारित है. इस प्रकार आयु गणना की निश्चायक तिथि 01 जुलाई 2022 को अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए. शासनादेश संख्या- 70795/2022, दिनांक 14 अक्टूबर 2022 के अनुपालन में वन आरक्षीपद हेतु उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन दिनांक 19 अगस्त 2021 में जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया गया था. उन अभ्यर्थियों हेतु उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या- 191 / XXX / ( 2 ) / 2021-30 (10)/2019, दिनांक 26 जुलाई 2021 द्वारा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ‘ग’ के पदों पर चयन वर्ष 2021-22 में अधिकतम आयु सीमा में 01 वर्ष की छूट प्रदान की गई है. इस प्रकार जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में आवेदन किया गया था. उन अभ्यर्थियों के लिए आयु गणना की निश्चायक तिथि उक्त विज्ञापन के अनुसार 01 जुलाई 2021 को अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 29 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।उक्त के अतिरिक्त अन्य अभ्यर्थियों हेतु आयु गणना की निश्चिायक तिथि 01 जुलाई, 2022 है.

अधिकतम आयु सीमा में छूट

विभिन्न श्रेणियों / उपश्रेणियों के अभ्यर्थियों हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत एवं वर्तमान में प्रचलित शासनादेशों के अनुसार उच्चतम आयु सीमा में उनके आरक्षण की श्रेणी तथा उपश्रेणी के अनुसार छूट अनुमन्य होगी. उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु शासनादेश संख्या 1399/XXX (2)/2005, दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है/. उत्तराखण्ड के स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थियों के लिए शासनादेश संख्या 1244/XXX (2)/2005, दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है. अधिसूचना संख्या- 6/1/72 कार्मिक-2, दिनांक 25 अप्रैल, 1977 के अनुसार उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिकों को अपनी वास्तविक आयु में से सशस्त्र सेना में अपनी सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जायेगी और यदि परिणामजन्य आयु इस पद / सेवा के निमित्त जिनके लिए वह नियुक्ति का इच्छुक हो विहित अधिकतम आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो तो यह समझा जायेगा की वह उच्च आयु सीमा से सम्बन्धित शर्त को पूरा करता है.

वैवाहिक प्रास्थिति

सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों अथवा उसने ऐसी स्त्री से विवाह किया हो, जिसका पहले से जीवित पति हो एवं ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी, जिसके एक से अधिक पति जिवित हो या ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही जिवित पत्नी हो.

ऑनलाइन आवेदन किये जाने हेतु प्रक्रिया। Uttarakhand Forest Guard Recruitment 2022 apply online

(1) अभ्यर्थी विज्ञापन का सम्यक रूप से अवलोकन करने हेतु आयोग की वेबसाइट https://psc.uk.gov.in या https://ukpsc.net.in पर जायें.

(2) विज्ञापन का अवलोकन करने के पश्चात https://ukpsc.net.in पर जाकर MenuBar में How to Apply लिंक पर क्लिक करें. How to Apply Instructions for filling up online application form को सावधानीपूर्वक पढ़ने के पश्चात Apply Now पर क्लिक करें page पर.

(3) Apply Now पर क्लिक करने के पश्चात Basic Information फॉर्म पर अपनी सही जानकरी भरकर Login हेतु Password बनाकर Continue पर क्लिक करें. Continue पर क्लिक करने के पश्चात फॉर्म पर भरी जानकारी Confirm Filled Information फॉर्म पर प्रदर्शित होगी भरी हुई जानकारी का पुनः सम्यक परीक्षण कर लें. यदि भरी हुई जानकारी सही है तो I have verified all the details entered by me in the registration form and wish to submit the same पर Tick कर Submit पर क्लिक करें, अन्यथा No, I want to change some details पर Tick कर Edit Data पर क्लिक करें एवं संशोधित detail भरने के पश्चात् पुनः Registration फार्म Submit करने की प्रक्रिया पूर्ण करें.

(4) Submit पर क्लिक करने के पश्चात स्क्रीन पर Primary Registration पूर्ण होने की जानकारी प्रदर्शित होगी एवं Registered Mobile No. एवं Email पर Message प्राप्त होगा। तत्पश्चात स्क्रीन पर Click here to login के लिंक पर क्लिक करें.

(5) Login करने के पश्चात [Educational Details अथवा Proceed To Next. Step बटन पर क्लिक कर फॉर्म पर Essential Educational Qualifications के अन्तर्गत High School, Intermediate एवं Graduation का विवरण भरकर Add Education Details पर क्लिक करें। एक से अधिक Graduation, Post-Graduation के विवरण को भरने की स्थिति में Clear पर क्लिक कर Graduation / Post Graduation Details में Qualification Type में पुन: Graduation / Post Graduation का चयन कर विवरण भरकर Add Education Details पर क्लिक करें एवं प्रदर्शित अन्य जानकारी भरकर Submit बटन पर क्लिक करें। उसके पश्चात् दी गयी Warning का सम्यक अध्ययन कर Continue बटन पर क्लिक करें। ततपश्चात् Upload Images पर क्लिक कर Photo एवं Signature को प्रदर्शित सूचना के आधार पर अपलोड करें।Page 9 of 22अपलोड करने के पश्चात् Photo एवं Sugnature को Cropping Tool की सहायता से Want to crop images Photo and Signature के विकल्प का चयन कर सही किया जा सकता है अथवा अभ्यर्थी Images uploaded are correct पर क्लिक कर Photo एवं Signature को अपलोड कर सकते हैं। अपलोड होने के पश्चात फॉर्म में भरा गया डाटा स्क्रीन पर दिखाई देगा, घोषणा को Tick करने के बाद Click here for Final Submission पर क्लिक करें Elick here for Final Submission के पश्चात् ही आवेदन पत्र में Application Status वाली फील्ड में Completed प्रदर्शित होगा ततपश्चात् Print Application Form पर क्लिक कर ऑनलाईन आवेदन का प्रिंटआउट प्राप्त करें.

(6) Final Submission के उपरान्त आवेदन पत्र में त्रुटि होने पर अभ्यर्थी अपना आवेदन रद्द (Cancel) कर पुनः आवेदन कर सकते हैं। आवेदन रद्द (Cancel) करने के लिए Login कर Cancel My Application] बटन पर क्लिक करें। तत्पश्चात् एक नई विंडो ओपन होगी, जिसमें दी गयी घोषणा का सम्यक् अध्यन करने के पश्चात घोषणा को Tick कर Proceed to Cancel बटन पर क्लिक करें अथवा वापस जाने हेतु Bacie बटन पर क्लिक करें. Proceed to Cancel पर क्लिक करने के पश्चात अभ्यर्थी के पंजीकृत मोबाइल पर ओ०टी०पी० प्राप्त होगा, जिसको की Enter OTP वाली फील्डस पर दर्ज कर Cancel Application बटन पर क्लिक करें। आवदेन रद्द (cancel) करने के पश्चात् उस रद्द आवेदन के सापेक्ष किसी भी दशा में कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा.

(7)अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा के सम्बन्ध में यदि कोई गलत सूचना अथवा अभिलेख प्रस्तुत किये जाते हैं, तो उन्हें सम्बन्धित परीक्षा व आयोग द्वारा प्रस्तावित समस्त परीक्षाओं से प्रतिवारित (Debar) किया जा सकता है.

नोट 1. Final Submission किये जाने से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में त्रुटि होने की दशा में संशोधन किया जा सकता है संशोधन हेतु अभ्यर्थी Email- d/Mobile Number एवं Password के माध्यम से Login करने के पश्चात् Update Personal Information पर क्लिक कर Personal Information, Update Educational Information पर क्लिक कर, Educational Qualification एवं Reload Images पर क्लिक कर Photo एवं Signature को पुनः अपलोड़ कर सकते है. ध्यान रखें कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि, ई-मेल आई०डी० एवं मोबाइल न० को Edit/ Update नहीं किया जा सकता. ऑनलाइन आवेदन करते समय उत्पन्न समस्या के समाधान हेतु अभ्यर्थी https://psc.uk.gov.in पर ई-मेल कर सकते हैं.

2. Final Submission के पश्चात् आवेदन-पत्र में भरे गये डाटा में अभ्यर्थी द्वाराकिसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है.

अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण निर्देश

(01) आयोग द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया, पदों से संबंधित संगत सेवा नियमावली अद्यतन प्रचलित अधिनियमों / नियमावलियों / मैनुअल्स / मार्गदर्शक सिद्धान्तों एवं समय-समय पर आयोग द्वारा लिये गये निर्णयों इत्यादि में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जायेगी.

(02) अभ्यर्थियों हेतु Uttarakhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules 2013 एवं प्रथम संशोधन-2016 और उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली 2022 आयोग की वेबसाइट www.psc.uk.gov.in पर उपलब्ध है.

(03) ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ समस्त वांछित अभिलेख / प्रमाण पत्र की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति आयोग कार्यालय में आयोग द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक प्राप्त किए जायेंगे। आयोग में प्राप्त अभिलेखों की सन्निरीक्षा (Scrutiny ) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सन्निरीक्षा मार्गदर्शिका 2022 के आलोक में सम्पन्न की जायेगी. अभ्यर्थी ध्यान रखें कि लिखित परीक्षा के पूर्व यथासमय आवेदन-पत्र / प्रमाण-पत्रों इत्यादि की सन्निरीक्षा के दौरान यदि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अर्हता के सम्बन्ध में कियेगये दावों के सापेक्ष प्रस्तुत प्रमाण पत्रों / अभिलेखों में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो अभ्यर्थी को अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा.

अनर्ह अभ्यर्थियों की सूचना आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी। उक्त हेतु सूचना डाक द्वारा प्रेषित नहीं की जायेगी। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को सूचना हेतु विज्ञप्ति राज्य के दैनिक समाचार पत्रों में एवं आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी.

(04) लिखित परीक्षा ( वस्तुनिष्ठ प्रकार) एवं शारीरिक अर्हता परीक्षण / शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों के प्रमाण-पत्रों का आयोग द्वारा सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के दौरान यदि अभ्यर्थी की अर्हता के सम्बन्ध में प्रस्तुत दावे में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा.

(05) अभ्यर्थियों को परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे अपितु आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त किये जा सकेंगे। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थियों की सूचना हेतु विज्ञप्ति दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त किये जा सकेंगे। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थियों की सूचना हेतु विज्ञप्ति दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट www.psc.uk.gov.in पर प्रसारित की जायेगी.

(06) यदि किसी अभ्यर्थी को ऑनलाईन आवेदन करने से लेकर प्रवेश पत्र डाउनलोड होने तक कोई तकनीकी समस्या आती है तो वह इन समस्याओं के निवारण हेतु आयोग की ई-मेल [email protected] पर संपर्क कर सकते हैं.

(07) केन्द्र अथवा राज्य सरकार / लोक प्रतिष्ठान के अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को ऑनलाइनआवेदन पत्र भरने से पूर्व विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु अपने सेवा नियोजक को सूचित करनाअनिवार्य है तथा चयन प्रक्रिया में आयोग द्वारा यथासमय मांगे जाने पर सेवा नियोजक द्वारा निर्गत’अनापत्ति प्रमाण-पत्र अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा.

(08) न्यूनतम शैक्षिक अर्हता, लिखित परीक्षा ( वस्तुनिष्ठ प्रकार ) / शारीरिक दक्षता परीक्षा में बुलाये जाने के लिए पर्याप्त नहीं है। मात्र अर्हता धारित करना अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा ( वस्तुनिष्ठ प्रकार ) / शारीरिक दक्षता परीक्षा (अर्हकारी) के लिए बुलाये जाने अथवा चयन के लिए अधिकार नहीं देता है.

(09) लिखित परीक्षा ( वस्तुनिष्ठ प्रकार ) उत्तराखण्ड राज्य के अल्मोड़ा, रानीखेत, बागेश्वर चम्पावत, पिथौरागढ़, नैनीताल, हल्द्वानी, रूद्रपुर, खटीमा, पौड़ी, श्रीनगर, कोटद्वार, गोपेश्वर नई टिहरी, रूद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, रूडकी नगरों के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों में आयोजित की जायेगी। अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार लिखित परीक्षा ( वस्तुनिष्ठ प्रकार) हेतु नगरों की संख्या घटायी – बढ़ायी जा सकती है। आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प के अनुसार आवेदित नगरों में परीक्षा केन्द्र आवंटित करने का प्रयास करेगा, किन्तु अपरिहार्य परिस्थितयों में अभ्यर्थियों को उनके विकल्प से इतर अन्य नगर भी आंवटित किये जा सकते हैं, जिसमें आयोग का निर्णय अंतिम होगा। केन्द्र निर्धारण के उपरान्त परिवर्तन के संबंध में किसी भी प्रकार के अनुरोध / प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा.

( 10 ) गलत उत्तरों के लिए दण्ड- वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्रों में अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये गलत उत्तरोंके लिए दण्ड (ऋणात्मक मूल्यांकन) दिया जायेगा।(क) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार विकल्प (उत्तर) हैं। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गए एक गलत उत्तर के लिए संबंधित प्रश्न हेतु निर्धारित अंकों का एक चौथाई दण्ड रुप में काटा जायेगा। (ख) किसी भी प्रश्न का यदि अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक उत्तर दिया जाता है. भले ही उनमें से कोई उत्तर सही क्यों न हो तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा तथा इस हेतु दण्ड स्वरूप संबंधितप्रश्न का एक चौथाई अंक काटा जायेगा।(ग) यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात् अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दियाजाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं होगा.

(11) लिखित परीक्षा ( वस्तुनिष्ठ प्रकार) के प्रश्न पत्रों से सम्बन्धित उत्तर कुंजी / कुंजियों का विवरण परीक्षा समाप्ति के उपरान्त आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया जायेगा और अभ्यर्थी उत्तर कुंजी के प्रकाशन के 07 दिनों के भीतर किसी प्रश्न व संबंधित उत्तर के संबंध में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों पर आयोग द्वारा कोई विचार नहीं किया जायेगा. अभ्यर्थी द्वारा प्रति प्रश्न आपत्ति के सापेक्ष निर्धारित शुल्क रू0 50.00 का भुगतान करना होगा, जिसे किसी भी दशा में अभ्यर्थियों को वापस नहीं किया जायेगा. यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रति प्रश्न आपत्ति के सापेक्ष निर्धारित शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है तो वैसे अभ्यर्थी द्वारा आयोग कार्यालय में प्रस्तुत आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा. आपत्तियों के संबंध में प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारण संबंधित विषय विशेषज्ञों से कराने के उपरान्त विषय विशेषज्ञों की संस्तुतियों के आधार पर उत्तर पत्रकों का मूल्यांकन कर परीक्षा परिणाम की घोषणाकर दी जाएगी.

( 12 ) लिखित परीक्षा ( वस्तुनिष्ठ प्रकार) में कैलकुलेटर या किसी भी प्रकार के गणना संबंधी उपकरण का प्रयोग वर्जित है.

( 13 ) परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को फोटो कैमरा, मोबाईल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र, ब्लूटूथ डिवाइस अथवा अन्य किसी इलैक्ट्रॉनिक उपकरण के प्रयोग की अनुमति नहीं है. यदि अभ्यर्थी इन अनुदेशों का उल्लंघन करते पाये जाते हैं तो उन पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वालीइस अथवा सभी परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अन्य कार्यवाही की जा सकती है. अभ्यर्थियोंको उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर फोटो कैमरा, मोबाईल फोन, पेजर,स्कैनर पैन अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र, ब्लूटूथ डिवाइस अथवा अन्य किसी इलैक्ट्रॉनिक उपकरण सहित किसी प्रकार की प्रतिबन्धित सामग्री न लायें.

(14) अनुचित साधन सख्ती से प्रतिबन्धित कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी के पेपरों से न तो नकल करेगा, न ही अपने पेपरों से नकल करायेगा, न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा.

( 15 ) परीक्षा केन्द्र में आचरण कोई भी अभ्यर्थी किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न करे तथा परीक्षा हॉल में अव्यवस्था न फैलायें तथा परीक्षा संचालन हेतु आयोग द्वारा तैनात स्टॉफ को परेशान न करें ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दण्ड दिया जाएगा। परीक्षा समाप्ति के उपरान्त उत्तर-पुस्तिका कक्ष निरीक्षक को सौंपकर ही परीक्षा कक्ष के बाहर जायें.

(16) अँगूठे का निशान (Thumb Impression)- सभी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में अपनी परीक्षा की उत्तर पुस्तिका के निर्धारित स्थान पर अपने अंगूठे का निशान (पुरुष अभ्यर्थी की दशा में बायें अँगूठे का निशान तथा महिला अभ्यर्थी की दशा में दायें अंगूठे का निशान) अवश्य अंकित करेंगे.

(17) प्रश्नगत परीक्षा की लिखित परीक्षा ( वस्तुनिष्ठ प्रकार) में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रश्नगत पद की सेवा नियमावली में निहित उपबन्धों के अनुसार रिक्त पदों की संख्या के सापेक्ष दो गुना अभ्यर्थियों को शारीरिक अर्हता परीक्षण / शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु सफल घोषित किया जायेगा . शारीरिक अर्हता परीक्षण में सफल होने पर ही अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा (अर्हकारी) आयोजित कराई जाएगी. अंतिम चयन परिणाम लिखित परीक्षा ( वस्तुनिष्ठ प्रकार ) में प्राप्त अंकों एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा (अर्हकारी) में सफल होने के आधार पर नियमानुसार (आरक्षण आदि का लाभ देते हुए) घोषित किया जायेगा। लिखित परीक्षा / शारीरिक दक्षता परीक्षा का परिणाम आयोग की वेबसाइट www.psc.uk.gov.in पर प्रदर्शित कराया जायेगा, जिसकी सूचना विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित करायी जायेगी.

(18) अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि वे पूर्णतया यह संतुष्ट हो जाने के पश्चात् कि वेविज्ञापन / परीक्षा की सभी शर्तों को पूरा करते हैं, वैसी दशा में ही आवेदन करें और परीक्षा में बैठें.

( 19 ) आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है. इसलिये अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें, जब वे संतुष्ट हों कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं. अधिवयस्क, अल्पवयस्क तथा अनर्ह होने अथवा नियमों,प्रक्रिया आदि के उल्लघन के मामलों में आवेदन-पत्र निरस्त कर दिया जाएगा.

(20) विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे आवेदित पद हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। चयन के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा बशर्ते कि वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। उम्मीदवार को मात्र प्रवेश पत्र जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा अन्तिम रूप से सुनिश्चित कर दी गयी है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, तो उसका अभ्यर्थन सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अन्तिम रूप से चुन लिया जाता है तो भी आयोग की संस्तुति वापस ले ली जाएगी.

(21) हाईस्कूल प्रमाण-पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा.

(22) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरूद्ध Uttarakhand Public Service Commission(Procedure and Conduct of Business) Rules 2013 यथा संशोधित – 2016 के सुसंगत प्राविधानोंके अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी.

(23) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्यवाही:- अभ्यर्थियों को यह चेतावनी दी जाती है कि आवेदन पत्र भरते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित / प्रमाणित प्रति की किसी प्रविष्टि में कोई संशोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेरबदल नहीं करें अथवा जाली प्रलेख प्रस्तुत नहीं करें। यदि एक ही प्रकार के दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित / प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति पायी जाती है तो इस विसंगति के संबंध में अभ्यर्थी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना होगा.

( 24 ) अभ्यर्थी को निम्नलिखित कारणों से आयोग द्वारा दोषी घोषित किया जायेगा

1. अग्रलिखित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया गया है, अर्थात (क) गैर कानूनी रूप से परितोषण की पेशकश करना, (ख) अनुचित दबाव डालना, या (ग) परीक्षा आयोजित करने से संबंधित किसी भी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना अथवा उसे ब्लैकमेल करने की धमकी देना, अथवा

2. नाम बदलकर परीक्षा दी है, अथवा अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक / उत्तर पुस्तिका में अनुक्रमांक गलत भरा हो अथवा

3 प्रतिरूपण द्वारा छल करते हुए अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलायी हो कुटरचित प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा भवन में प्रवेश किया हो, अथवा

4. जाली प्रमाण पत्र या ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं, जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा / फेरबदल किया गया हो, अथवा

5 गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसीमहत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा

6. परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया है, (क) गलत तरीके से प्रश्न पत्र की प्रति प्राप्त करना (ख) परीक्षा से संबंधित गोपनीय कार्य से जुड़े व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना, (ग) परीक्षकों को प्रभावित करना या

7 परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, या

8 उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बात लिखना, जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हो या अश्लील या भद्दे रेखाचित्र बनाना, अथवा

9 परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करना, जिनमें उत्तर पुस्तिकाओं का फाडना उत्तर पुस्तिकाओं को परीक्षा कक्ष से लेकर भाग जाना, परीक्षा देने वालों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाना अथवा अव्यवस्था तथा ऐसे ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है, अथवा

10 परीक्षा संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुँचायी हो, या

11 परीक्षा हॉल / साक्षात्कार कक्ष में परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन / पेजर या आयोग द्वारा वर्जित अन्य किसी प्रकार का इलैक्ट्रॉनिक उपकरण या यन्त्र अथवा संचार यन्त्र के रूप में प्रयोग किये जा सकने वाला कोई अन्य उपकरण प्रयोग करते हुए या अपने पास रखे पाया गया हो, या

12 परीक्षा की अनुमति देते हुए अभ्यर्थियों को भेजे गये प्रमाणपत्रों के साथ जारी अनुदेशों का उल्लंघन किया हो, अथवा

13 उपर्युक्त खंडो में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयत्न किया हो या करने की प्रेरणा दी हो, जैसी भी स्थिति हो, उन पर आपराधिक अभियोग चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे (क) आयोग द्वारा किसी अभ्यर्थी को उस परीक्षा के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है जिसमें वह बैठ रहा है, और / अथवा (ख) उसे स्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए (ग) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए विवर्जित किया जा सकता है (घ) राज्य सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है। (ड़) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है। इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक (च) अभ्यर्थी को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन, जो वो देना चाहे प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया हो और (छ) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, आयोग द्वारा विचार कर लिया गया हो.

( 25 ) आयोग से किए जाने वाले सभी पत्राचार में अभ्यर्थियों द्वारा अपने नाम के साथ आवेदित पद का नाम, विज्ञापन संख्या, अभ्यर्थी की जन्मतिथि पिता / पति का नाम रजिस्ट्रेशन संख्या तथा अनुक्रमांक (यदि सूचित किया गया हो) का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए.

(26) यदि पते में कोई परिवर्तन होता है तो उसे तत्परता से आयोग को रजिस्टर्ड डाक द्वारासूचित किया जाना चाहिए.

(27) आवेदित पद पर अन्तिम रूप से चयनित हो जाने के बाद भी अभ्यर्थी को नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक कि शासन का ऐसी जाँच करने के पश्चात् जैसा आवश्यक समझा जाय, यह समाधान न हो जाये कि वह नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से पात्र है.

(28) अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा ( वस्तुनिष्ठ प्रकार ) / शारीरिक दक्षता परीक्षा (अर्हकारी) सेसम्बन्धित समस्त सूचनाएं आयोग की वेबसाइट के माध्यम से अवगत करायी जाएंगी। अतः अभ्यर्थीआयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in का समय-समय पर अनुश्रवण करना सुनिश्चित करें.

( 29 ) सम्बन्धित पदों हेतु परीक्षा / चयन परिणाम संगत सेवा नियमावली में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत ही तैयार किया जायेगा तथा चयनित अभ्यर्थियों के ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु मूल शैक्षणिक एवं अन्य अभिलेखों से मिलान कर सत्यापन के पश्चात् ही चयनसंस्तुति शासन को प्रेषित की जायेगी.

(30) अभ्यर्थी लिखित परीक्षा ( वस्तुनिष्ठ प्रकार ) / शारीरिक दक्षता परीक्षा (अर्हकारी) के दौरान, अपनेऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लिखित आई०डी० अपने साथ अवश्य रखें एवं मांगे जाने पर उक्तआई०डी० की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा.

(31) अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु सभी पुष्ट प्रमाण पत्र कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करने आवश्यक होंगे अन्यथा उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आरक्षण सम्बन्धी सभी शासनादेशों एवं आरक्षण सम्बन्धी प्रारूपों के आधार पर ही आरक्षण का दावा एवं अनुमन्यता देय होगी.

वन विभाग के अन्तर्गत वन आरक्षी परीक्षा- 2022 में अभ्यर्थियों के चयन हेतु लिखित (वस्तुनिष्ठ प्रकार) की परीक्षा का आयोजन निम्न नगरों में कराया जाना प्रस्तावित है.

अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन-पत्र के सम्बन्धित कॉलम में परीक्षा केन्द्र के लिए नगर हेतु अपना विकल्प प्रस्तुत करें

नगर का नाम ~ नगर का कोड

अल्मोड़ा ~ 01

रानीखेत ~ 02

बागेश्वर ~ 03

चम्पावत। ~ 04

पिथौरागढ़ ~ 05

नैनीताल। ~06

हल्द्वानी ~ 07

रूद्रपुर ~ 08

खटीमा ~ 09

पौड़ी ~ 10

श्रीनगर ~ 11

कोटद्वार ~ 12

गोपेश्वर ~ 13

नई टिहरी ~14

रूद्रप्रयाग ~ 15

उत्तरकाशी ~ 16

देहरादून ~ 17

ऋषिकेश ~ 18

हरिद्वार ~ 19

रुड़की ~ 20

नोट अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार लिखित परीक्षा ( वस्तुनिष्ठ प्रकार) हेतु नगरों की संख्या घटायी- बढ़ायी जा सकती है। आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प के अनुसार आवेदित नगरों में परीक्षा केन्द्र आवंटित करने का प्रयास करेगा, किन्तु अपरिहार्य परिस्थितयों में अभ्यर्थियों को उनके विकल्प से इतर अन्य नगर भी आंवटित किये जा सकते हैं, जिसमें आयोग का निर्णय अंतिम होगा। केन्द्र निर्धारण के उपरान्त परिवर्तन के संबंध में किसी भी प्रकार के अनुरोध / प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा.

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